जानें सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को क्या कहा

Prashant Singh

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी’ उपनाम के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए गुजरात की एक अदालत ने मानहानि के आरोप में दोषी ठहराया था। अदालत ने राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह स्वत: ही लोकसभा सदस्य के रूप में अयोग्य हो गए थे।

शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी, जिससे राहुल गांधी की संसद में वापसी का रास्ता साफ हो गया। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से राहुल गांधी की सजा पर रोक लगी हुई है। सजा रद्द करने का फैसला गुजरात सत्र अदालत में लंबित है जहां राहुल गांधी ने अपील दायर की है।

  • मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट से सजा पर लगाई रोक
  • कोर्ट का अगला आदेश आने तक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जारी रहेगी और वे चुनाव भी लड़ सकते हैं
  • सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला वापल मिलेगा
  • कोर्ट ने कहा, “आपके द्वारा कही गईं बातें ठीक नहीं थीं, भाषण देते समय सावधान रहना चाहिए” 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

शीर्ष अदालत ने कहा कि भले ही राहुल गांधी की बातें अच्छी नहीं रही हों, लेकिन सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति के रूप में उनसे सार्वजनिक भाषण देते समय अधिक सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती थी। विशेष रूप से, अदालत ने पिछले मामले का हवाला देते हुए कहा कि यदि उस मामले में फैसला गांधी के भाषण से पहले दिया गया होता, तो वह संभवतः अपनी टिप्पणियों को लेकर अधिक सतर्क होते।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उठाई गई चिंताओं में यह तथ्य था कि ट्रायल जज ने गांधी को अधिकतम दो साल की सजा सुनाई, लेकिन इस फैसले के लिए पर्याप्त कारण बताने में विफल रहे। 

अदालत ने स्पष्टीकरण की कमी की आलोचना करते हुए कहा, “ट्रायल कोर्ट से उम्मीद की गई थी कि वह कुछ कारण बताएगी कि उसने अधिकतम दो साल की सजा क्यों दी।”

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राहुल गांधी की सजा पर रोक किस कारण लगी

अदालत ने आगे कहा कि गांधी की अयोग्यता का एकमात्र कारण उनकी सजा की अवधि प्रतीत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान के महत्वपूर्ण निहितार्थों को रेखांकित किया, क्योंकि यह न केवल दोषी व्यक्ति के अधिकारों को बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करता है।

इन कारकों का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की आवश्यकता की घोषणा की, विशेष रूप से यह देखते हुए कि अधिकतम सजा देने के लिए ट्रायल जज द्वारा कोई पर्याप्त कारण नहीं दिया गया था, जिसका प्रभाव अयोग्यता पर पड़ा।

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