ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ और भी आसान! अब विदेशों में भी जीतें DL की रेस, देखें आसान तरीका!

Twinkle Sinha

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ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) के मामले में बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) अब ड्राइविंग लाइसेंस (DL) के आकार, रंग और प्रारूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की योजना बना रहा है। इससे देश के विदेश जाने वाले लोगों को विदेशों में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में आसानी होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि आगामी ड्राइविंग लाइसेंस के नए आकार, रंग, प्रारूप और पृष्ठियाँ एक समान होने चाहिए। उस पत्र में मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों से आग्रह किया है कि वे 1949 के अंतरराष्ट्रीय सड़क यातायात सम्मेलन के अनुसार पूरे देश में एक समान प्रारूप के साथ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करें।


आपको बता दें भारत के विभिन्न राज्यों में Driving Licence का आकार, रंग और प्रारूप भिन्न-भिन्न तरीके से जारी होता है। इसी कारणवश भारतीय नागरिकों को विदेश में लाइसेंस बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए, अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइवर परमिट की प्रक्रिया को और भी सरल बनाने का कदम उठाया जा रहा है। इससे विदेशों में जाने वाले भारतीय नागरिकों के लिए लाइसेंस प्राप्त करना और भी सुविधाजनक हो जाएगा।

अब एक ही तरह के जारी होंगे ड्राइविंग लाइसेंस

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और परिवहन आयुक्तों को पत्र भेजकर सूचित किया है कि अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइवर परमिट को भारतीय सुरक्षा प्रेस, नासिक से प्राप्त करें। यहाँ पर उल्लिखित होना चाहिए कि आईसीपी नासिक एक सरकारी एजेंसी है, जो पासपोर्ट और विदेशी यात्रा से संबंधित दस्तावेज़ों को प्रिंट करती है। इसके साथ ही, अब अंतरराष्ट्रीय ड्राइवर परमिट को DL से जोड़ने के लिए क्यूआर कोड का भी प्रावधान है, जिससे आईसीपी के प्रारूप, आकार, पैटर्न और रंग एक सामान का हो सके।

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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आपको भारतीय नागरिक होना और आपके पास भारतीय पर्मानेंट लाइसेंस होना आवश्यक है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आप अपने आरटीओ (RTO) के क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं, जहां आपको उन विशेष देशों के नाम उल्लिखित करना होगा, जिनकी यात्रा करने की योजना है। आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 4ए भरना होगा, जिसे आप इस वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/en पर प्राप्त कर सकते हैं।

DL बनाने के लिए दस्तावेज

भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस का कार्बन कॉपी, 5 पासपोर्ट साइज़ फोटो, वैध पासपोर्ट की कार्बन कॉपी, वैध वीज़ा की कार्बन कॉपी और उसकी मूल कॉपी, फॉर्म 4A, एयर टिकट की कार्बन कॉपी, मेडिकल सर्टिफिकेट, भारतीय नागरिकता के प्रमाण-पत्र, पता प्रमाण की कार्बन कॉपी, आयु-प्रमाण पत्र की कॉपी आदि के आवश्यक दस्तावेज़ की आवश्यकता होती है। उल्लिखनीय है कि इस प्रक्रिया में फॉर्म 4 का भी बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है।