नियोजित शिक्षक भर्ती के तहत राज्यकर्मी बनेंगे नियोजित शिक्षक, नियमावली भी भी हुई तैयार

Divya Pundir

नियोजित शिक्षक

बिहार मे नियोजित शिक्षक के लिए एक अच्छी खबर है। अब राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने के लिए शिक्षा विभाग मंजूरी लेने को तैयार है। जल्द ही करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलन की उम्मीद नजर आ रही है। इस स्तर पर शीघ्र ही मुहर लगते जाएगी।

जो भी नियोजित शिक्षकों मे से परिक्षा देकर उत्तीर्ण होंगे उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। और इसके बाद से उन्हें बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षकों के समतुल्य वेतन और अन्य सुविधाएं मिलेगी।

बिहार नियोजित शिक्षक नियमावली क्या है

आप सभी को बता दे कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 का प्रारूप 11 अक्टूबर को जारी किया गया था। इस पर सुझाव और आपत्ति की मांग भी की गयी थी। अब इस पर 1 लाख से ज्यादा सुझाव विभाग को ईमेल द्वारा भेजे गए थे। इनके सभी पर विचार करने के बाद नियमावली का नतीजा रूप दिया गया है।

शिक्षा विभाग द्वारा ली जाएगी नियोजित शिक्षकों की परीक्षा

इनके सभी सुझावों पर गौर करने एके बाद अब शिक्षा विभाग नियोजित शिक्षकों की सक्षमता देखने के लिए परिक्षा लेगा। और इसके बाद समान वेतनमान देने की घोषणा की जाएगी। इस परिक्षा मे उत्तीर्ण होने के लिए तीन मौके भी दिए जाएंगे और जो इसे उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

राज्यकर्मी के रूप मे अब ले सकेंगे बिहार के अंदर ही स्थानांतरण

जब सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी होने का दर्जा मिल जाएगा तब वह राज्य के अंदर ही स्थानांतरण पा सकेंगे। इनके सभी को छात्र शिक्षक अनुपात अथवा जनहित मे प्रतिबद्धता को ध्यान मे रखते हुए स्थानांतरण दिए जाएगा। और दूसरी तरफ शिक्षकों के अनुरोध पर निदेशक माध्यमिक औ निदेशक प्राथमिक द्वारा जिले के बाहर भी स्थानांतरण दिया जाएगा।

एक शिक्षक अपने सेवा काल मे केवल दो बार ही is सेवा का लाभ उठा सकेगा। 2023 के नियमावली के आधर पर ही इनके सभी को स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। 2020 की नियमावली अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पायी है।

Also Read: Kimmu’s kitchen story

Exit mobile version