अब लव जिहाद वालों की खैर नहीं, केंद्र सरकार लाई ये कठोर कानून

Prashant Singh

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लव जिहाद पर रोक लगाने हेतु देश में नए आपराधिक कानून बनाने के लिए सरकार ने लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए हैं। प्रस्तावित कानूनों के तहत अपनी गलत पहचान बताकर किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। 


समाज के कुछ वर्गों ने झूठे नामों के तहत अंतरधार्मिक विवाह के मामलों में “पहचान छिपाकर शादी करने” के विशिष्ट प्रावधान को लक्षित किया।

लव जिहाद के नए कानून में क्या है प्रावधान

नए विधेयक में उल्लेख किया गया है कि धोखे से यौन संबंध बनाना या शादी का वादा किए बिना उसे पूरा करने का इरादा नहीं रखना, ऐसे में यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आएगा, दंडनीय होगा। नए आपराधिक कानूनों के तहत अधिकतम 10 साल की कैद का प्रस्ताव किया गया है। 

अब लव जिहाद वालों की खैर नहीं, केंद्र सरकार लाई ये कठोर कानून

वाक्यांश “धोखाधड़ी वाले साधन” को रोजगार या पदोन्नति, या प्रलोभन या “पहचान छिपाकर शादी करने” का झूठा वादा शामिल करने के लिए परिभाषित किया गया है।

भारतीय दंड संहिता में इस तरह के अपराध से निपटने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन आईपीसी की धारा 90 में उल्लेख किया गया है कि अगर किसी महिला को “तथ्य की गलत धारणा” है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि उसने संभोग के लिए सहमति दी है।

हालाँकि, प्रस्तावित कानून स्पष्ट रूप से इसे अपराध बनाता है। यदि कोई पुरुष किसी महिला के साथ “धोखेबाज़ तरीकों” से या उसे पूरा करने के इरादे के बिना उससे शादी करने का वादा करके यौन संबंध बनाना चाहता है। चूँकि “पहचान को दबाना” को “धोखेबाज साधनों” की परिभाषा में शामिल किया गया है। 

एक महिला के साथ यौन संबंध बनाने के लिए अपनी धार्मिक पहचान के बारे में झूठ बोलने वाले व्यक्ति को भी कानून के दायरे में लाया जाएगा।

जो कोई, धोखे से या बिना किसी इरादे के किसी महिला से शादी करने का वादा करता है और उसके साथ यौन संबंध बनाता है, ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, उसे दोनों में से किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा। प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि अवधि दस साल तक बढ़ सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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