ITR Filing: इस वर्ष इन व्यक्तियों को नहीं भरना होगा आईटीआर, आयकर विभाग ने उन्हें दी राहत

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ITR Filling

ITR Filling: देश में हर वेतनधारक को आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है। इस बार आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है। इस बार, आयकर विभाग ने विशेष राहत प्रदान की है। अगर आपकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जरूरी है। देश में कई कैटेगरी ऐसी है जिनको आईटीआर फाइल करने में छूट मिलती है। इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।


आयकर विभाग द्वारा कुछ कैटेगरी के लोगों को आयकर रिटर्न फाइल करने में छूट प्रदान की जाती है। इसके लिए कुछ नियम और शर्तें होती हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुभाग 194 के तहत कुछ वरिष्ठ नागरिकों को आयकर रिटर्न फाइल करने में राहत मिलती है। लेकिन उन्हें पात्रता की शर्तों को पूरा करना होगा।

धारा 194 पी के तहत किसे ITR फाइल करने में छूट मिलती है

वित्त वर्ष 2022-23 यानी 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले साल में, 75 साल से अधिक आयु वाले सभी सीनियर सिटीजनों को आयकर रिटर्न फाइल करने से मुक्ति दी गई है। इन नागरिकों के पास पेंशन के अलावा कोई अन्य आय का स्रोत नहीं होना चाहिए। ये नागरिक उसी बैंक से ब्याज की आय प्राप्त करेंगे जहां से उन्हें पेंशन मिलती है।

आप घर बैठे ITR फाइल कर सकते हैं:

  • आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in) पर जाएं.
  • अब आप अपनी टैक्स आय और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉम चुनें.
  • चयनित ITR के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों को संग्रहित करें और “स्टार्ट” विकल्प पर क्लिक करें।
  • आपको स्क्रीन पर कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जहां आपके लिए लागू होने वाले जवाबों के चेकबॉक्स को चुनें और “कंटिन्यू” पर क्लिक करें।
  • दस्तावेजों के अनुसार, अपनी आय और कटौती की विवरणिका को उपयुक्त सेक्शन में दर्ज करें।
  • यदि आपकी टैक्सएबिलिटी बनी हुई है, तो आपको दिए गए विवरण के आधार पर टैक्स की गणना की संक्षिप्त जानकारी प्रदर्शित होगी।
  • टैक्सएबिलिटी के आधार पर, आप “अभी भुगतान करें” या “बाद में भुगतान करें” का विकल्प चुन सकते हैं।
  • यदि टैक्सएबिलिटी नहीं बनी है, तो टैक्स भुक्तान के बाद “प्रीव्यू रिटर्न” पर क्लिक करना होगा।
  • अब “प्रीव्यू और रिटर्न जमा करें” पेज पर आगे बढ़ने के लिए “वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें” चेकबॉक्स पर क्लिक करें।
  • प्रीव्यू देखें और “रिटर्न जमा करें” पेज पर, वेरिफाई करने के लिए आगे बढ़ें। रिटर्न को सत्यापित और ई-साइन करना आवश्यक है।
  • ई-सत्यापन पेज पर, जिस विकल्प का उपयोग करके आप ई-साइन करना चाहते हैं, उसे चुनें और “कंटिन्यू” पर क्लिक करें।
  • एक बार जब आपने रिटर्न को ई-सत्यापित कर दिया है, तो स्क्रीन पर आपको फॉर्म की सफलतापूर्वक भरी जाने की सूचना मिलेगी।
  • आपको ट्रांजैक्शन आईडी और एक्नोलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर प्राप्त होगा, जिससे आप भविष्य

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ITR Filing करने के लिए जरूरी कागज

  • पैन कार्ड – आयकर रिटर्न फाइल करते समय टीडीएस (टैक्स डिडक्शन स्टेटमेंट) देने के लिए पैन कार्ड जरूरी होता है।
  • आधार कार्ड – सेक्शन 139एए के तहत आयकर रिटर्न फाइल करते समय आधार कार्ड आवश्यक होती है।
  • फॉर्म 16 – इस दस्तावेज़ को आपके इम्प्लॉयर द्वारा जारी किया जाता है, जो आपकी वेतनभोगी की जानकारी प्रदान करता है।
  • फॉर्म 16ए – यह बैंक या अन्य संबंधित प्रदाता द्वारा कटी गई राशि की जानकारी प्रदान करता है।
  • फॉर्म 16बी – यह बायर द्वारा जारी किया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर या संबंधित प्रदाता द्वारा कटी गई राशि की जानकारी प्रदान करता है।