Grap 4 delhi pollution नई दिल्ली तथा एनसीआर इलाके में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच लगाया गया है। अब ग्रैप 4 लगने के बाद दिल्ली में किन किन चीजों मे प्रतिबंध लगेगा चलिए जानते हैं grap 4 delhi pollution खबर विस्तार से।
Grap 4 delhi pollution
दिल्ली-एनसीआर को अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब होती जा रही है। केंद्र ने रविवार शाम को तत्काल प्रभाव से GRAP-IV प्रतिबंध – अपनी वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना का अंतिम चरण – लागू कर दिया।
आधिकारिक आदेश में उल्लिखित विवरण में कई वाहन श्रेणियों पर प्रतिबंध, घर से 50% काम और यहां तक कि स्कूलों को बंद करना भी शामिल है।
दिल्ली प्रदूषण में क्या कहते हैं डाटा और स्टैट्स
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक दोपहर 3:00 बजे बढ़कर 463 हो गया – जो ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया है।
Grape 4 के तहत प्रतिबंध
ग्रैप 4 के तहत निम्नलिखित प्रतिबंध हैं;
- दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश रोकें (आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले ट्रकों और सभी एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर)।
- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, ईवी/सीएनजी/बीएस-VI डीजल के अलावा दिल्ली के बाहर पंजीकृत एलसीवीएस को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति न दें।
- आवश्यक वस्तुओं को ले जाने/आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों को छोड़कर, दिल्ली में पंजीकृत डीजल चालित मध्यम माल वाहन (एमजीवीएस) और भारी माल वाहन (एचजीवीएस) के चलने पर प्रतिबंध।
- राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवर-ब्रिजों, बिजली पारेषण, पाइपलाइनों आदि जैसी रैखिक सार्वजनिक परियोजनाओं में भी सी एंड डी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाएं।
- एनसीआर राज्य सरकारें और GNCTD कक्षा VI – IX, कक्षा XI के लिए भी भौतिक कक्षाएं बंद करने और ऑनलाइन मोड में पाठ आयोजित करने पर निर्णय ले सकता है।
- एनसीआर राज्य सरकारें/जीएनसीटीडी सार्वजनिक, नगरपालिका और निजी कार्यालयों को 50% क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति देने पर निर्णय लेंगी।
- केंद्र सरकार कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति पर केंद्र सरकार उचित निर्णय ले सकती है।
- राज्य सरकारें कॉलेजों/शैक्षिक संस्थानों को बंद करने और गैर-आपातकालीन वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद करने, पंजीकरण संख्या के आधार पर सम-विषम आधार पर वाहनों को चलाने की अनुमति देने आदि जैसे अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं।
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