बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में संशोधन, शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं

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बिहार शिक्षक नियमावली

Bihar Shikshak Bahali: बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा चल रही है, जिसमें 12 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख है। बीपीएससी ने बिहार में शिक्षक भर्ती संबंधी अधिसूचना जारी की है, जिसमें अब तक कई संशोधन किए गए हैं। इसी क्रम में एक बार फिर संशोधन किया गया है, जिसके माध्यम से अब देश के किसी भी कोने में रहने वाले युवा बिहार में शिक्षक के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना जरूरी नहीं है, क्योंकि नीतीश कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाते हुए शिक्षक नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है, जिससे अस्थायी निवास की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

मंगलवार को, नीतीश कैबिनेट की बैठक में 25 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में है। नीतीश कैबिनेट ने इस फैसले में शिक्षक पद के लिए बिहार के स्थायी निवासी होने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। इसका अर्थ है कि अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए बिहारी होना अनिवार्य नहीं है। देशभर के युवा अब बिहार में शिक्षक बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका सबसे हालिया प्रभाव बीपीएससी द्वारा चल रही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर पड़ेगा।

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बिहार शिक्षक बहाली नियमावली में संशोधन के फैसले से शिक्षक अभ्यर्थी हुए नाराज

पहले केवल बिहार के निवासी ही आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब किसी भी राज्य के निवासी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस फैसले का बिहार के युवाओं में विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर अभ्यर्थी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं..

बिहार शिक्षक बहाली Meme:

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शिक्षक भर्ती के लिए लिखित परीक्षा की तारीखें 24, 25, 26 और 27 अगस्त को निर्धारित की गई हैं। इस परीक्षा के माध्यम से 1 लाख 70 हजार 461 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसमें सम्मिलित होंगे 79 हजार 943 प्राथमिक शिक्षक, 32 हजार 916 मध्यमिक शिक्षक, और 57 हजार 602 हायर सेकेंडरी स्कूलों के शिक्षक। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई तक चलेगी।

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