BPSC Teacher Exam: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में बड़े बदलाव, नहीं होगी नेगेटिव मार्किंग

Twinkle Sinha

BPSC teacher exam

BPSC Teacher Exam: बिहार में इस महीने, 1.70 लाख पदों के लिए आयोजित होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा पर, बीपीएससी ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने घोषणा की है की इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। यह परीक्षा 24, 25 और 26 अगस्त को आयोजित की जाएगी। सभी उम्मीदवार जिन्होंने शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। बीपीएससी के चेयरमैन ने बीएड धारी उम्मीदवारों के प्राथमिक पदों पर भी बहाली के संबंध में स्पष्टता दिखाई है। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से उम्मीदवारों की पात्रता की जाँच नहीं की जाएगी।

BPSC teacher exam में B.Ed अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा

बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पृष्ठ 45 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राजस्थान सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों से आवेदन माँगने से रोक लगाई थी, जो कि गलत था। यहाँ तक कि उस समय एनसीटीई के मार्गदर्शक निर्देश प्रभावी थे। उन्हें उस माध्यम से उन निर्देशों का पालन करना चाहिए था। यही दृष्टिकोण बिहार के मामले में भी लागू होता है। जब बीपीएससी ने आवेदन प्रक्रिया शुरू की थी, उस समय हमने B.Ed अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इस कारण, इस परीक्षा में B.Ed अभ्यर्थियों को एक अवसर प्रदान किया जाएगा। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की फैसले की प्रक्रिया से पहले, एनसीटीई के मार्गदर्शन निर्देशों का प्रभाव था। इसका मतलब है कि जिन लोगों ने इन मार्गदर्शनों के अनुसार काम किया और जिन लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया, उन्हें एक अवसर प्रदान किया जाएगा। क्योंकि यह एनसीटीई के मार्गदर्शन है।

इस परीक्षा में निगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है

इस बार की शिक्षक भर्ती परीक्षा में, नेगेटिव मार्किंग को खत्म कर दिया गया है। जो प्रश्न पत्र मुद्रित हो चुके हैं, उनमें अगर लिखा भी हो तो अभ्यर्थी नहीं मानें। इस निर्णय को बिहार सरकार और आयोग ने निर्णय लिया है कि इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रयोग नहीं होगा।

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जो भी निर्णय होगा, वह परीक्षाफल को प्रभावित करेगा

एनसीटीई की गाइडलाइन के तह यह अधिकार B.Ed अभ्यर्थियों के परीक्षा में उपस्थित होने तक ही है। परीक्षाफल के संबंध में B.Ed अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं बना है। इस बात का विज्ञापन में भी उल्लेख किया गया है कि एनसीटीई से प्राप्त परामर्श के आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। अतुल प्रसाद ने बताया कि हम एनसीटीई के मार्गदर्शन का पालन करते हैं और इसके आधार पर राज्य सरकार द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। इस संदर्भ में, जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह परीक्षाफल को प्रभावित करेगा। B.Ed अभ्यर्थियों का परिणाम बाद में प्रकाशित किया जाएगा और इसे दो चरणों में जारी किया जाएगा।

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