जानें BharatPe के कोफाउंडर ashneer Grover को दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग ने क्यों समन भेजा 

Prashant Singh

Ashneer grover और उनकी पत्नी माधुरी जैन को फिनटेक दिग्गज में कथित धोखाधड़ी के संबंध में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने समन भेजा है। जाने ये खबर विस्तार से। 

Ashneer grover Delhi airport 

इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (ईओडब्ल्यू) ने दंपति को 21 नवंबर को नई दिल्ली में अपने मंदिर मार्ग कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि दंपति को भारतपे पर कथित 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच में शामिल होने के लिए कहा गया है। 

यह घटनाक्रम तब हुआ जब ग्रोवर ने ट्विटर पर एक पोस्ट में दावा किया कि उन्हें गुरुवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर रोका गया जब वह और उनकी पत्नी छुट्टियों के लिए न्यूयॉर्क जा रहे थे।

“मैं 16-23 नवंबर को अमेरिका जा रहा था। इमीग्रेशन के समय उन्होंने कहा कि एलओसी लगा हुआ है सर – ईओडब्ल्यू से चेक कर के बताते हैं (लुक आउट नोटिस जारी कर दिया गया है और ईओडब्ल्यू से जांच के बाद आपको अपडेट किया जाएगा)। मुझे यह अजीब लगा।  मई में एफआईआर दर्ज होने के बाद से चार बार अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर चुका हूं – कभी कोई समस्या नहीं हुई और मुझे एक बार भी बुलाया नहीं गया। वैसे भी फ्लाइट इसी बीच निकल गई – ईओडब्ल्यू के लोगों ने इमीग्रेशन को निर्देश दिया कि हमें बाहर जाने दिया जाए ताकि हम घर लौट सकें।” 

ईओडब्ल्यू अधिकारियों का बयान

ईओडब्ल्यू के अधिकारियों ने समन की पुष्टि की और पीटीआई को बताया कि दंपति के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उन्हें रोका गया था। 81 करोड़ रुपये के कथित धोखाधड़ी मामले में मई में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा ग्रोवर, माधुरी जैन और उनके परिवार के सदस्यों दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

भारतपे ने आरोप लगाया कि ग्रोवर और उनके परिवार ने फर्जी मानव संसाधन सलाहकारों को नाजायज भुगतान, आरोपियों से जुड़े पासथ्रू विक्रेताओं के माध्यम से बढ़ा-चढ़ाकर और अनुचित भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट में दिखावटी लेनदेन और जीएसटी अधिकारियों को जुर्माने का भुगतान करके लगभग 81.30 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया। 

ट्रैवल एजेंसियों को भुगतान, माधुरी जैन द्वारा जाली चालान और सबूतों को नष्ट करना जैसे दोष भी लगाए गए हैं। दोषी पाए जाने पर ग्रोवर, माधुरी और अन्य को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।

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