Article 370 supreme court: जानें आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है

Prashant Singh

Article 370 supreme court: आज सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 पर सुनवाई कर रहा है। इस बीच सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाने वाली है। जानें article 370 supreme court के बारे में विस्तार से। 

Article 370 supreme court

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और तत्कालीन राज्य जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज यानी 11 दिसंबर को अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार है। अहम फैसले से पहले श्रीनगर शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले कश्मीर में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं।  रविवार को कश्मीर जोन वी के बिरदी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ”हम यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि घाटी में हर परिस्थिति में शांति बनी रहे।” 

सोशल मीडिया पर लगा लगाम

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अधिकारियों ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील या आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली किसी भी सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए सीआरपीसी धारा 144 के तहत सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

इस बीच, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई और सूर्यकांत की पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ फैसला सुनाएगी। इससे पहले 5 सितंबर को शीर्ष अदालत ने 16 दिनों तक दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आर्टिकल 370 के निरस्तीकरण पर केंद्र का क्या कहना है

केंद्र ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा था कि पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले प्रावधान को निरस्त करने में कोई “संवैधानिक धोखाधड़ी” नहीं हुई थी।

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